Budget 2023 – व्यक्तिगत आयकर – टैक्स स्लैब में बदलाव किया है 7,00,000 तक आय पर टैक्स नहीं लगेगा, जैसा की आप जानकारी दे रहे हैं , पहले 5,00,000 था उसे 2,00,000 के इजाफे के साथ 7,00,000 का दिया गया है, हम आपको बता रहे है की कुल पांच अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं इस बार 5,00,000 तक जो पहले आप टैक्स नहीं देते थे वो अब आप 7,00,000 तक अगर आपकी आये हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा इनकम टैक्स में राहत है|
खास तौर पर इस बात का ख्याल रखते हुए की पिछले आठ बजट में इस सरकार ने बहुत बड़ी ऐसी राहत नहीं दी थी, लेकिन इस बार 7,00,000 तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ये बड़ा ऐलान किया गया है |
Nirmala Sitharaman say’s – व्यक्तिगत आयकर -पहली घोषणा है पूरे पेट से संबंधित है वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्था में ₹5,00,000 तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार की आय का भुगतान नहीं करते हैं मैं की सीमा को नई कर व्यवस्था में ₹7,00,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ मैं इस प्रकार इस प्रकार नई व्यवस्था कर व्यवस्था में ₹7,00,000 तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा जो 7,00,000 तक रुपए प्राप्त कमा रहे हैं उनका कोई कर भुगतान नहीं करना होगा दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है मैंने वर्ष 2020 में ₹2.5,00,000 शुरू करते हुए छह आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी मैं स्लैबों की संख्या घटाकर पांच करते हुए और करके सीमा को बढ़ाकर 3,00,000 करते हुए इस संस्था में पर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ कर की नयी तरह निम्नानुसार होंगे शून्य से 3,00,000 से 6,00,000 पर 5% , 6,00,000 से 9,00,000 पर 10% , 9,00,000 से 12,00,000 पर 15%, 12,00,000 से 15,00,00 पर 20% ₹15,00,000 से ऊपर 30% इस नई कर व्यवस्था में सभी करदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी | ₹9,00,000 की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल ₹45,000 का भुगतान करना होगा यह उसकी आय का सिर्फ 5% होगा यहाँ अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे हैं अर्थात ₹60,000 पर 25% की कटौती है ये सिर्फ 45 बाज़ार हो गया है इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसके लाख रुपए आय वाले किसी व्यक्ति को केवल ₹1.5,00,000 या उसकी आय के 10% का भुगतान करना होगा
जो कि उसकी मौजूदा देता अर्थात ₹1,87,500 से 20 परिषद की कटौती होगी मेरा तीसरा प्रस्ताव है की वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन होगी सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए है जिनके लिए मैं मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूँ प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी आय ₹15.5,00,000 या इससे अधिक है वो परिणामस्वरूप ₹52,500 का लाभ मिलेगा मेरा चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर्तन जो कि 42.74% है से संबंधित है यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है मैं नयी कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूँ | इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर ₹3,00,000 तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी , जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन ₹30,000 प्रतिमाह था सरकारी वेतन वृद्धि के अनुरूप में इस सीमा को बढ़ाकर ₹25,00,000 करने का प्रस्ताव करती हूँ हम डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में हम नहीं कर व्यवस्था भी बना रहे हैं तथापि नागरिको को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा इनके अलावा मैं अनुबंध में दिए गए अनुसार कुछ और परिवर्तन भी कर रही हूँ इन प्रस्तावकों के परिणामस्वरूप लगभग अड़तीस 1000 करोड़ रुपये जिसमें से 37,000 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों के तथा 1000 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को पारित किया जाएगा जबकि लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा|
Nirmala Sitharaman say’s – I have 5 major announcements to make it this regard. These primarily benefit hardworking middle class. One concerns repeat. Country those with income up to 5,00,000 do not pay any tax. Do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7,00,000 in. I propose to increase the rebate limit to 7,00,000 in the new tax regime. Persons in the new tax regime with income up to 7,00,000 will not have to pay any tax at all.
The second proposal relates to middle class individuals. Year 2020, the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I proposed to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3,00,000.
The new tax rates are. Zero to 3,00,000 is Nil, 3,00,000 to 6,00,000 is 5%. and 6,00,000 to 9,00,00 is 10%, 9,00,000 to 12,00,0 is 15%, 12,00,000 to 15,00,0 is 20% and above 15,00,00 is 30% tax.
This will provide major relief to all taxpayers in the new regime and individual. With an annual income of 9,00,000. Will be required to pay only ₹45,000. This is only 5% of his or her income. Reduction of 25% on what he or she is required to fill. Now that is 60,000. So in the place of 60,000 it is not only 45,000.